सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी (स्वर्गीय मुख्तार अंसारी के पुत्र) को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत शर्तों में ढील दी। अदालत ने उन्हें राज्य से बाहर जाने की अनुमति दी है, बशर्ते वह अपनी यात्रा का विवरण और संपर्क नंबर ट्रायल कोर्ट व जांच अधिकारी को पहले से उपलब्ध कराएँ।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निर्देश दिया कि अंसारी यह सुनिश्चित करें कि उनके मुकदमों की सुनवाई में देरी न हो और वह मामलों के त्वरित निपटारे में सहयोग करें।

“याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वह यात्रा स्थल का विवरण और संपर्क नंबर ट्रायल कोर्ट व जांच अधिकारी को दे और यह भी सुनिश्चित करे कि सुनवाई की प्रक्रिया बाधित या विलंबित न हो,” अदालत ने कहा।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले लगाई गई रोक—जिसमें अंसारी को लंबित मामलों पर

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