सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) की उस याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दी, जिसमें कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) की अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (AGR) मांग ₹5,606 करोड़ को चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजरिया की पीठ ने यह आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर दिया। मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कहा कि मामला दशहरा अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने यह आग्रह स्वीकार कर सुनवाई 6 अक्टूबर तक स्थगित कर दी।

कंपनी ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि DoT को निर्देश दिया जाए कि वह 3 फरवरी 2020 को जारी ‘डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस’ के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 तक की सभी एजीआर बकाया राशि का व्यापक पुनर्मूल्यांकन और मिलान करे। कंपनी का कहना है कि अतिरिक्त मांग सुप्

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