आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने न्यायिक सेवा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए जिला जजों की 2022 की अंतिम वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति महेश्वर राव कुंचेम की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि जब एक ही भर्ती वर्ष में अलग-अलग माध्यमों से नियुक्ति हो, तो वरिष्ठता का निर्धारण सरकारी नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से नहीं, बल्कि सेवा नियमों में निर्धारित रोस्टर बिंदुओं के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायालय ने 2017 की पूर्व निर्धारित सूची के आधार पर एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला तीन जिला जजों—गुदुरी रजनी, जी. अनवर बाशा और पी. भास्कर राव—द्वारा दायर रिट याचिकाओं से संबंधित था। इन याचिकाकर्ताओं को 2015 के भर्ती वर्ष के लिए “त्वरित भर्ती” (Accelerated Recruitment) के 10% कोटे के तहत 2016 में जिला