सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) द्वारा दाखिल उस याचिका की सुनवाई 13 अक्टूबर तक स्थगित कर दी, जिसमें वित्त वर्ष 2016–17 तक के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा उठाई गई अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (AGR) मांगों को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ इस मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित थी। सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया, जो केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, जो वोडाफोन आइडिया का पक्ष रख रहे हैं, ने इस अनुरोध का समर्थन किया। उन्होंने आग्रह किया कि मामले की सुनवाई दिवाली अवकाश से पहले की जाए। पीठ ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया।

इससे पहले 26 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया था।

वोडाफोन आइडिया ने DoT की ओर से वित्

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