सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले का ट्रायल मध्य प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने यह निर्णय इस दावे पर गौर करने के बाद दिया कि मुकदमे में बचाव पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने की कोशिश की गई थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने भारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। भारती ने आरोप लगाया था कि ग्वालियर में चल रहे मामले में बचाव पक्ष के गवाहों को धमकाने की कोशिश की गई।
सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि राज्य गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने को तैयार है, इसलिए ट्रायल को स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, पीठ ने यह कहते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि “न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए।”
इस साल फरवरी में सुप्र