इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ुखाना (वजू स्थल) क्षेत्र—जिसमें कथित शिवलिंग को छोड़कर शेष हिस्से—का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो अदालत को बताया गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश अभी भी लागू है।
सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में पारित अपने अंतरिम आदेश में देशभर की किसी भी अदालत को धार्मिक स्थलों के सर्वे सहित कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोका था। साथ ही, यह भी निर्देश दिया था कि यद्यपि नए वाद दायर किए जा सकते हैं, लेकिन उन पर न तो पंजीकरण किया जाएगा और न ही आगे कोई कार्यवाही होगी, जब तक कि शीर्ष अदालत से आगे के निर