सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्टील कंपनी JSW Steel लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह मामला ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (OMC) से जुड़े गैरकानूनी खनन “घोटाले” से उत्पन्न हुआ है। OMC के मालिक पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी हैं।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इस चरण में हस्तक्षेप करना उन मुद्दों पर पहले से राय बनाने जैसा होगा जो विधिक रूप से अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Tribunal) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ECIR) में JSW Steel या उसके अधिकारियों को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि 33.80 करोड़ रुपये की वह राशि, जो एसोसिएटेड माइनिं

See Full Page