सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिल फिल्म निर्देशक और राजनेता सीमन के खिलाफ दर्ज 2011 के दुष्कर्म मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने नोट किया कि शिकायतकर्ता अभिनेत्री ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। वहीं सीमन ने एक हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी, अभिनेत्री के खिलाफ लगाए गए आरोप वापस लिए और भविष्य में उनसे संपर्क न करने का वचन दिया।

पीठ ने आदेश में कहा:

“पक्षकार किसी भी प्रकार की आगे की मुकदमेबाजी जारी नहीं रखना चाहते हैं। उत्तरदाता संख्या 2 (अभिनेत्री) ने भी यह सहमति दी है कि वह किसी भी प्रकार का बयान मीडिया, डिजिटल या अन्य माध्यमों सहित सोशल मीडिया पर अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं देंगी… हम पाते हैं कि न्याय के हित में यह उचित होगा कि impugned आदेश को निर

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