बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में एक कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के प्रसिद्ध ‘जियो’ ट्रेडमार्क का उपयोग टैक्सी सेवाओं के लिए करने से रोक दिया है। संबंधित सेवाएं www.jiocabs.com डोमेन नाम के तहत चलाई जा रही थीं।

न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन की एकल पीठ ने मंगलवार को आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि रिलायंस ने अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत प्रारंभिक मामला प्रस्तुत किया है।

अदालत ने टिप्पणी की, “प्रसिद्ध और संरक्षित ब्रांड नाम का अनधिकृत उपयोग उसके स्वामी को गंभीर क्षति पहुंचा सकता है,” और आरआईएल के पक्ष में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अदालत का रुख करते हुए कहा कि वह ‘जियो’ ट्रेडमार्क की पंजीकृत स्वामी है। कंपनी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा ‘Jiocabs’ नाम और www.jiocabs.com डोमेन का उपयोग ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग ऑफ़

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