कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर नागराकाटा (उत्तर बंगाल) में हुए हमले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच की मांग करने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। यह हमला इस सप्ताह की शुरुआत में उस समय हुआ था जब मुर्मू और भाजपा विधायक शंकर घोष जलपाईगुड़ी ज़िले में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे।
मामला न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल पीठ के समक्ष आया। अदालत ने याचिका दायर करने की अनुमति दी और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनिंद्य सुंदर दास ने बताया कि इस पर सुनवाई 14 अक्टूबर को होने की संभावना है।
याचिकाकर्ता के वकील सयान चट्टोपाध्याय ने अदालत से यह भी प्रार्थना की कि चूंकि खगेन मुर्मू अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से आते हैं, इसलिए इस घटना में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।