दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के नाम, छवि, आवाज़ और समानता का बिना अनुमति उपयोग करने से रोक दिया।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने चौधरी की याचिका पर अंतरिम राहत दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और एआई-जनित (AI-generated) वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें चौधरी से झूठे बयान जोड़ दिए गए हैं।
“इंजंक्शन (निषेधाज्ञा) दिया जाता है। हम इसे नाम सुधीर चौधरी, छवि, समानता और आवाज़ पर देंगे,” न्यायमूर्ति अरोड़ा ने कहा।
चौधरी ने अदालत को बताया कि कई डीपफेक वीडियो और हेरफेर किए गए कंटेंट यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे जनता को भ्रमित किया जा रहा है और उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
उनके वकील ने अदालत