बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर पिछले महीने नवी मुंबई में एक सड़क हादसे के बाद ट्रक क्लीनर के अपहरण का आरोप है।
न्यायमूर्ति एन. आर. बोरकर की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए शर्तें लगाई हैं। अदालत ने खेड़कर को निर्देश दिया कि वे छह हफ्तों के भीतर पीड़ित क्लीनर प्रह्लाद कुमार को 4 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दें और 1 लाख रुपये पुलिस कल्याण कोष में जमा करें ।
यह घटना 13 सितंबर को मुलुंड–ऐरोली रोड पर हुई थी। एफआईआर के अनुसार, सीमेंट मिक्सर ट्रक ने दिलीप खेड़कर की एसयूवी को हल्का सा छू लिया। इसके बाद खेड़कर, उनके ड्राइवर-कम-बॉडीगार्ड प्रफुल सालुंखे , ट्रक ड्राइवर चंद्रकुमार चव्हाण और क्लीनर प्रह्लाद कुमार के बीच झगड़ा हुआ।
पुलिस के मुताबिक, खेड़कर और सालुंखे ने कुमार को जबरन अपनी गाड़ी म