केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया है।

कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद यह आदेश जारी किया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है।

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