छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने गुरुवार को बिलासपुर जिले में लापरवाही, भूख और प्यास के कारण हुई कई गायों की मौत की एक समाचार रिपोर्ट पर सुओ मोटो (स्वतः संज्ञान) लिया है। एक खंडपीठ ने इसे प्राइमा फेसी (प्रथम दृष्टया) “गंभीर प्रशासनिक चूक” मानते हुए, छत्तीसगढ़ शासन के पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग के प्रमुख सचिव को इस मामले में व्यक्तिगत शपथ पत्र (personal affidavit) दायर करने का निर्देश दिया है।

यह जनहित याचिका (WPPIL No. 95 of 2025), 23 अक्टूबर 2025 को हिंदी दैनिक ‘नवभारत’ में प्रकाशित एक खबर के आधार पर एक कार्यालय संदर्भ पर शुरू की गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

हाईकोर्ट ने “बेलतरा व सुकलकारी बने कब्रगाह भूख-प्यास से तडपकर मर रही गाये” शीर्षक और “विडंबनाः गायों की मौत पर सवाल, वेटनरी विभाग की लापरवाही का आरोप” उप-शीर्षक वाली खबर के आधार पर सुओ-मोटो याचिका दर्ज की।

हाईकोर्ट के आद

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