सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गितांजलि जे. आंगमो द्वारा दायर संशोधित याचिका को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें उनके पति की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हुई हिरासत को चुनौती दी गई है। अदालत ने केंद्र सरकार और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन से 10 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से केंद्र और लद्दाख प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर के लिए तय की। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को, जो आंगमो की ओर से पेश हुए, आवश्यक होने पर प्रत्युत्तर (rejoinder) दाखिल करने की अनुमति भी दी।
इससे पहले 15 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी थी, जब आंगमो ने याचिका में अतिरिक्त आधार जोड़ने के लिए

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