इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद जिला प्रशासन के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी (सपा) को उसका जिला कार्यालय संचालित करने वाले बंगले को खाली करने का निर्देश दिया गया था।

मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने 16 सितंबर 2025 को कोठी नंबर 4 , चक्कर की मिल क्षेत्र, सिविल लाइंस की आवंटन रद्द कर दी थी। यह बंगला पिछले 31 वर्षों से मुलायम सिंह यादव के नाम पर था। डीएम ने बंगला 30 दिनों के भीतर खाली करने का नोटिस भी जारी किया था।

इसके बाद 6 अक्टूबर को स्थानीय प्रशासन ने बलपूर्वक बंगले का कब्जा लेने की कोशिश की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने 10 अक्टूबर तक का समय मांगा था ताकि वे बंगला खाली कर सकें।

इस कार्रवाई के खिलाफ सपा नेता जयवीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने की।

याचिका

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