सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के मुख्य सचिव को आवारा कुत्तों के मामले में 3 नवंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की मांग की गई थी। राज्य ने आगामी विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए यह छूट मांगी थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बिहार सरकार की इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा, “चुनाव आयोग है, वह सब देख लेगा। चिंता मत कीजिए, मुख्य सचिव को आने दीजिए।”

बिहार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया, “महोदय, आपने सभी डिफॉल्टिंग राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं।”

इस पर पीठ ने कहा, “मुख्य सचिव को चुनाव में कुछ नहीं करना होता।” जब वकील ने कहा कि किसी अन्य सचिव को भेजने की अनुमति दी जाए, तो अदालत ने दो-टूक कहा, “नहीं। दू

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