दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के उस अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिस पर सहकर्मी की पत्नी से अवैध संबंध रखने का आरोप था। अदालत ने कहा कि ऐसा आचरण “अनुशासनहीन, अनैतिक और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी के लिए घोर अनुपयुक्त” है।

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने पूर्व बीएसएफ सब-इंस्पेक्टर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने 2022 में जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट (GSFC) द्वारा दी गई सजा और बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा बहाली की मांग की थी।

अदालत ने कहा कि वह “ऐसे संस्थागत और नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन पर आंखें मूंद नहीं सकती” क्योंकि “ऐसा बेईमान व्यवहार सशस्त्र बलों की ईमानदारी और जनविश्वास को कमजोर करता है।”

खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण—सहकर्मी की पत्नी से बार-बार मिलना और उस

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