दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस निर्देश में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसके तहत खाद्य एवं पेय पदार्थ कंपनियों को अपने उत्पादों पर “ORS” शब्द के उपयोग से रोका गया है, जब तक वे मानक चिकित्सीय फार्मूले के अनुरूप न हों।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि “जनस्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता क्योंकि नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है।”
“यह एक स्वास्थ्य खतरा है… मैं जो प्रस्ताव कर रहा हूं वह यह है कि यह प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनज़र मैं इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। यदि आप अपने मौजूदा उत्पादों पर दोबारा स्टिकर लगाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं और इसमें FSSAI को कोई आपत्ति नहीं है,”
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा।
डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेट्रीज़ ने FSS

LawTrend

DT Next
ETHealthWorld
The Print
Financial Express
Raw Story
The Intercept
AlterNet
People Food
VSiN MLB
Atlanta Black Star Entertainment
Associated Press US News