दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 2019 में हुए एक सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति के परिवार को ₹4.4 लाख का मुआवजा देने का आदेश पारित किया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिपाल की मुकदमे की कार्यवाही के दौरान प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने यह दावा आगे बढ़ाया।
अधिकरण की अध्यक्ष चारू गुप्ता ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि 20 मार्च 2019 को महिपाल जिस ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे थे, वह एक कार से टकरा गया, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आईं और 40 प्रतिशत स्थायी विकलांगता हुई।
28 अक्टूबर को पारित आदेश में अधिकरण ने कहा, “समग्र परिस्थितियों को देखते हुए यह अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में सफल रहे हैं कि यह दुर्घटना प्रतिवादी चालक की लापरवाही और तेज़ रफ्तार वाहन चलाने के कारण हुई।”
अधिकरण ने यह भी कहा कि दुर्घटना के सम

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