लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जाबिउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल के खिलाफ 26/11 मुंबई आतंकी हमले का लंबे समय से अटका मुकदमा अब फिर से शुरू हो सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जुंदाल को गोपनीय दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति आर. एन. लड्ढा की एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली। इन विभागों ने 2018 में पारित ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जुंदाल द्वारा मांगे गए कुछ गोपनीय दस्तावेज देने को कहा गया था। इस आदेश के चलते मुकदमा 2018 से रुका हुआ था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश “कानून के अनुरूप नहीं” था। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए आदेश रद्द कर दिया, जिससे अब विशेष अदालत में मुकदमे की सुनवाई फिर से

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