कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने उत्तर पश्चिम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (NWKRTC) के उन दो पृष्ठांकनों (endorsements) को रद्द कर दिया है, जिनके तहत एक विधवा की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अर्जी को निर्धारित आयु-सीमा से अधिक होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

14 अक्टूबर, 2025 को दिए गए एक फैसले में, न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने विधवा द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आक्षेपित पृष्ठांकनों को दरकिनार करते हुए मामले को वापस निगम के पास भेज दिया और निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर आठ सप्ताह के भीतर, केवल आयु-सीमा के बजाय, उसके परिवार की परिस्थितियों और “आवश्यकता” के आधार पर पुनर्विचार करे।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, श्रीमती सरोजा पत्नी गणेश राव एन. कोंडाई, NWKRTC के एक ड्राइवर सह कंडक्टर की विधवा हैं, जो 4 अप्रैल, 2006 से निगम में कार्यरत थे।

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