दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रोनक खत्री को मिली जान से मारने की धमकियों के मामले में उनकी सुरक्षा संबंधी याचिका पर तुरंत कार्रवाई करे।
खत्री ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें यूक्रेन के एक फोन नंबर से धमकी भरे संदेश मिले हैं। संदेश भेजने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर बताया और 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। धमकी दी गई कि अगर रकम नहीं दी गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति रवीन्द्र दुडेज़ा ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन सुरक्षित रखना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। “चूंकि याचिकाकर्ता को अपने जीवन पर खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए आउटर नॉर्थ के डीसीपी तथा स्पेशल सेल के डीसीपी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा की गई सुरक्षा की मांग पर शीघ्र निर्णय लें

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