छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक प्रमुख सरकारी इमारत में लिफ्टों के काम न करने के कारण दिव्यांग कर्मचारियों और आम जनता को हो रही भारी असुविधा पर एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान (suo moto cognizance) लिया है। कोर्ट ने मामले को “गंभीर” मानते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव को इस पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने “दैनिक भास्कर, बिलासपुर भास्कर” में 08.11.2025 को प्रकाशित एक खबर के आधार पर यह जनहित याचिका (WPPIL No. 99 of 2025) शुरू की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह खबर “अत्यंत चिंताजनक स्थिति” (deeply concerning state of affairs) को दर्शाती है।

पृष्ठभूमि

हाईकोर्ट ने “कंपोजिट बिल्डिंग की लिफ्ट 6 महीने से खराब, दिव्यांग मुश्किल से चढ़ रहे सीढ़ियां… क्या सिस्टम बैसाखी पर है?” शीर्षक वाली खबर का न्यायिक संज्ञान

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