वकील पल्लवी पुरकायस्थ की निर्मम हत्या के 13 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सुरक्षा गार्ड साजिद मुगल पठान की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने उसका अपराध संदेह से परे साबित किया है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और मृतका के पिता द्वारा दी गई उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जिनमें आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि “अभियोजन पक्ष ने आरोपी का अपराध सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है” और सत्र न्यायालय का फैसला “तर्कसंगत और साक्ष्यों पर आधारित” है।
अदालत ने कहा, “मानव संभावना के हर पैमाने पर यह स्थापित होता है कि मृतका की हत्या साजिद ने ही की है।”
पीठ ने कहा कि साक्ष्यों की कड़ी पूरी तरह आरोपी की ओर इशारा करती है और कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो उसकी बेगुनाही की ओर संकेत करे।
अदालत ने यह भी माना कि आ

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