सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को एक समान मामले के साथ टैग किया जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसने जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) पदों की नियुक्ति से संबंधित नियमों में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया था।
यह संशोधन मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में किया गया था, जिसके तहत यह प्रावधान जोड़ा गया था कि यदि बार कोटा (अधिवक्ता कोटा) से दो लगातार चयन परीक्षाओं में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो हाईकोर्ट जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पदों को अधीनस्थ न्यायपालिका के योग्य न्यायिक अधिकारियों से भर सकता है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंधरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि उठाए गए मुद्दे एक अन्य लंबित मामले के समान हैं, और इसलिए दोनों मामलों को साथ सुना जाएगा।
यह संशोधन राज्य में जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती मे

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