सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग (ECI) से उन याचिकाओं पर अलग-अलग जवाब मांगा जिनमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), पश्चिम बंगाल कांग्रेस इकाई और तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय को इस विषय पर लंबित कार्यवाहियों को अगले आदेश तक स्थगित रखने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को सूचीबद्ध करने की अनुमति भी दी, जिसने तमिलनाडु में इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का समर्थन किया ह

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