कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरएसएस के कलबुर्गी संयोजक द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए चित्तापुर कस्बे में 16 नवंबर को प्रस्तावित मार्ग मार्च की अनुमति दे दी। अदालत ने प्रतिभागियों की संख्या 300 तक सीमित रखी, लेकिन बैंड की संख्या बढ़ाकर 50 सदस्य करने की इजाज़त दे दी।

जस्टिस एम. जी. एस. कमल ने रिकॉर्ड किया कि चित्तापुर के तहसीलदार ने पहले ही 16 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए शर्तों सहित अनुमति प्रदान कर दी थी।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने अदालत को बताया कि संगठन अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस कारण तहसीलदार के आदेश में दो संशोधनों का अनुरोध किया गया:

प्रतिभागियों की संख्या 300 से बढ़ाकर 600 की जाए

बैंड की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 की जाए

उन्होंने कहा कि आयोजन के पैमाने और उससे जुड़े जनभावना को देखते हुए अधिक प्रतिभागियों की आवश्यकता है।

राज्य की ओर

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