सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा समूह की कंपनियों के उन कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं को 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी, जिनमें लंबे समय से बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वकीलों ने आग्रह किया कि कर्मचारियों की याचिकाओं को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) की मुख्य याचिका के साथ ही लिया जाए, जो 17 नवंबर को सुनवाई के लिए पहले से तय है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। इस पर CJI गवई ने कहा, “ठीक है। वे सूचीबद्ध की जाएंगी।”
14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने SICCL की उस अर्जी पर केंद्र सरकार, सेबी और अन्य हितधारकों से जवाब मांगा था, जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को सहारा समूह की 88 प्रमुख संपत्तियां बेचने की अनुमति मांगी गई है।
शुक्रवार को अदालत

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