दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि वे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की उस शिकायत पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करें, जिसमें उन्होंने अपने नाम, तस्वीर, व्यक्तित्व और समानता (likeness) के अनधिकृत उपयोग को रोकने की मांग की है।

सलमान खान ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटें बिना अनुमति उनके नाम और तस्वीर का उपयोग कर रही हैं और ऐसा उपयोग उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वे अन्य गैर-इंटरमीडियरी संस्थाओं के खिलाफ भी विस्तृत अंतरिम आदेश जारी करेंगी, जो कथित रूप से अभिनेता की तस्वीर और पहचान का उपयोग करके सामान बेच रही हैं।

जज ने कहा, “मैं अन्य पक्षों के खिलाफ भी स्टे ऑर्डर पारित करूँगी।”

हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि वे खान

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