सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एर्नाकुलम जिले के मुनंबम क्षेत्र की भूमि को वक्फ घोषित किए जाने को केरल वक्फ बोर्ड की “लैंड ग्रैबिंग की रणनीति” बताया गया था। शीर्ष अदालत ने विवादित संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया।
हालांकि, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने हाईकोर्ट के उस निर्देश पर कोई रोक नहीं लगाई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा भूमि स्वामित्व की जांच के लिए गठित जांच आयोग को बरकरार रखा गया था।
विवाद एर्नाकुलम जिले के चेराई और मुनंबम गांवों की लगभग 404 एकड़ भूमि से जुड़ा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उनके पास पंजीकृत बिक्री विलेख और भूमि कर भुगतान की रसीदें होने के बावजूद वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन को अवैध रूप से वक्फ घोषित कर दिया। यह भूमि वर्ष 2019 में वक्फ के रूप में अध

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