सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को करूर भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित तमिलनाडु सरकार की एकल सदस्यीय जांच आयोग और विशेष जांच टीम (SIT) पर लगी रोक में संशोधन से इनकार कर दिया। इस घटना में 41 लोगों की मौत हुई थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह चाहती है कि पूरी जांच “निष्पक्ष और स्वतंत्र” हो।

न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा, “हम चाहते हैं कि सब कुछ निष्पक्ष और स्वतंत्र हो।”

पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा,

“हाईकोर्ट में कुछ गलत हो रहा है। यह सही तरीका नहीं है।”

13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ की CBI जांच का आदेश दिया था। यह हादसा 27 सितंबर को अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) की रैली के दौरान हुआ था। अदालत ने

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