पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना से जुड़े 28 साल पुराने डकैती मामले में कथित पुलिस निष्क्रियता को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी (SHO) और अनुसंधान पदाधिकारी (IO) को इस माह के अंत में अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा ने यह आदेश पश्चिम चंपारण निवासी 72 वर्षीय उमाशंकर सिंह उर्फ उमा द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। अदालत ने पुलिस अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि न्यायालय द्वारा वारंट और कुर्की/जब्ती आदेश जारी किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
अभियोजन के अनुसार, 9 अगस्त 1997 को स्थानीय चौकीदार शत्रुघ्न राय और रमेश महतो ने साहेबगंज थाने की पुलिस को सूचना दी थी कि गopal तिवारी अपने सहयोगियों के साथ नयाटोला दोस्तपुर इलाके में डकैती की योजना बना रहा है। सूचना

LawTrend

The Times of India
AlterNet
Associated Press US and World News Video
Raw Story
5 On Your Side Sports
America News
The List
New York Post Video
The Daily Beast