सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया कि शीर्ष माओवादी कमांडर कथा रामचंद्र रेड्डी के शव को संरक्षित रखा जाए और उसे दफनाया या दाह संस्कार न किया जाए, जब तक कि राज्य हाईकोर्ट इस संबंध में दायर याचिका पर फैसला नहीं कर देता।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि हाईकोर्ट दशहरा अवकाश के बाद इस मामले की सुनवाई शीघ्र करे। यह याचिका रेड्डी के बेटे राजा चंद्रा ने दाखिल की है, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित कर हत्या कर दी गई और अब पुलिस शव को जल्द निस्तारित करना चाहती है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस , याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए, ने कहा कि यह पूरी तरह से एक फर्जी मुठभेड़ है और इसे छुपाने के लिए पुलिस शव को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। याचिका में नई पोस्टमॉर्टम जांच कराने औ