बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अभिनेता शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की विदेश यात्रा की अनुमति पर तभी विचार किया जाएगा जब वे 60 करोड़ रुपये जमा करेंगे — यह वही राशि है जो उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में कथित रूप से शामिल है।
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकड़ की खंडपीठ शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को निलंबित करने की मांग की है। याचिका में अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए LOC निलंबित करने का अनुरोध किया गया है ताकि वे अपने पेशेवर कामकाज और कुछ निजी यात्राओं के लिए विदेश जा सकें।
यह मामला 14 अगस्त को जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। 60 वर्षीय व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2015 से 2023 के बीच शेट्टी और