सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एशियन पेंट्स की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें कंपनी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा उसके खिलाफ जांच के आदेश को चुनौती दी थी। आयोग ने कंपनी पर सजावटी पेंट (decorative paints) बाजार में प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए जांच के आदेश दिए थे।

न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, जिसने पहले ही सीसीआई की जांच को बरकरार रखा था। जब सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर विचार करने से असहमति जताई, तो एशियन पेंट्स ने अपनी याचिका वापस ले ली और मामला खारिज कर दिया गया।

सीसीआई का आदेश ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बिड़ला पेंट्स डिवीजन) की शिकायत पर आया था। ग्रासिम ने फरवरी 2024 में ‘बिड़ला ओपस पेंट्स’ ब्रांड के तहत सजावटी पेंट के क्षेत्र में प्रवेश

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