सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स की पैरेंट कंपनी रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्रा. लि. को ₹82.80 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। यह दावा 2012 आईपीएल सीजन के दौरान क्रिकेटर एस. श्रीसंत की घुटने की चोट से जुड़ा था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बीमा कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, “वह (श्रीसंत) एक दिन भी आईपीएल 2012 में नहीं खेले।”

पीठ ने आगे कहा, “आगे के आदेश तक विवादित आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा।” इसके बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

मार्च 2012 में रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्रा. लि. ने राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाड़ियों से अनुब

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