नई दिल्ली: दिवाली से पहले एक अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर लगी संपूर्ण पाबंदी में आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन प्रमाणित ‘ग्रीन पटाखे’ फोड़े जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें तय की गई हैं जिनमें निश्चित समय सीमा और निर्धारित स्थानों पर ही इनके उपयोग की अनुमति शामिल है।

यह फैसला उस पूर्ण प्रतिबंध में संशोधन है जो सर्दियों के त्योहारी मौसम में खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगाया गया था।

कोर्ट के दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में इस वर्ष दिवाली के लिए पटाखों के उपयोग पर निम्नलिखित शर्तें लागू की हैं:

1. पटाखों का प्रकार: केवल प्रमाणित ‘ग्रीन पटाखे’ ही चलाने की अनुमति होगी। ये ऐसे पटाखे हैं जिनसे कम प्रदूषण होता है और जो निर्ध

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