सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय स्वतंत्र समिति को रक्षा भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों पर दो हफ्ते के भीतर अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। केंद्र ने अदालत को बताया कि कई राज्य सरकारों, उनकी एजेंसियों और अन्य संस्थाओं ने रक्षा भूमि पर कब्जा कर रखा है और इन्हें हटाने के प्रयास जारी हैं।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश 2014 में एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस याचिका में देशभर में रक्षा भूमि पर कथित अतिक्रमण और दुरुपयोग की जांच की मांग की गई थी।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ को सूचित किया कि समिति विभिन्न स्थानों पर जाकर अतिक्रमण की पहचान कर रही है, लेकिन उसे कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अ