झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्ट तौर पर यह बताने को कहा कि राज्य में लम्बे समय से लंबित पड़े नगर निकाय चुनाव आखिर कब तक कराए जाएंगे।

न्यायमूर्ति आनंद सेन इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। यह अवमानना याचिका पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर की गई थी, जिसमें सरकार पर आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट के जनवरी 2024 के आदेश के बावजूद अब तक चुनाव नहीं कराए गए। उस आदेश में सरकार को तीन सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए गए थे।

सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अविनाश कुमार , गृह सचिव वंदना डाडेल और शहरी विकास विभाग के सचिव ज्ञानेंद्र कुमार अदालत में मौजूद थे।

बेंच ने राज्य सरकार की सुस्त गति पर नाराज़गी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह एक निश्चित तिथि बताए, जिसके भीतर नगर निकाय चुनाव कराए जा सकें

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