दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर के खिलाफ दर्ज 17 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह एफआईआर “बदले की भावना से दायर की गई एक दुर्भावनापूर्ण प्रतिशोधात्मक कार्रवाई (counter blast)” थी और इसे जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि शिकायत में संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया है, यह पर्याप्त नहीं है कि आपराधिक कानून की मशीनरी को किसी की निजी दुश्मनी के लिए चलाया जाए।

यह विवाद 31 दिसंबर 2007 को दक्षिण दिल्ली के सेवा नगर मार्केट, कोटला मुबारकपुर क्षेत्र में हुई झड़प से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के परिवार ने आरोप लगाया था कि मधु किश्वर ने अपने चालक को आदेश दिया कि वह कार से उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को कुचल दे। साथ ही यह भी आरोप ल

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