केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में डेप्युटेशन घटाने और छह माह में कैडर समीक्षा करने के अपने 23 मई के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने केंद्र की समीक्षा याचिका को चैंबर्स में विचार कर खारिज कर दिया। आदेश में कहा गया, “ हमने समीक्षा याचिका की सामग्री और संलग्न दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और हमें यह संतोष है कि 23 मई 2025 के निर्णय की समीक्षा का कोई आधार नहीं बनता है। ”
पीठ ने खुली अदालत में मौखिक सुनवाई की केंद्र की मांग भी ठुकरा दी और कहा, “ समीक्षा याचिका, तदनुसार, खारिज की जाती है। ”
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के 23 मई के फैसले की समीक्षा की मांग की थी। उस फैसले में न्यायमूर्ति अभय एस.

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