दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉ. रेड्डीज़ लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसके तहत फलों पर आधारित, गैर-कार्बोनेटेड और रेडी-टू-ड्रिंक पेयों पर ‘ORS’ शब्द के प्रयोग पर रोक लगाई गई थी।
न्यायमूर्ति सच्चिन दत्ता ने 31 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि एफएसएसएआई द्वारा उठाए गए कदम “गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य विचारों से प्रेरित” हैं और यह पूरे खाद्य उद्योग पर लागू नियामक उपाय हैं।
अदालत ने कहा, “इस न्यायालय को इन आदेशों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं दिखती, विशेष रूप से उस स्थिति में जब तथाकथित ‘ORS’ उत्पादों का सेवन वास्तविक चिकित्सा आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक और प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम उत्पन्न कर सकता है।”
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि एफएसएसएआई के आदेश वैध सार्वजनिक स्वास

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