दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, छवि या व्यक्तित्व का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकलपीठ जया बच्चन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स उनके नाम और व्यक्तित्व का व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं।

इस मामले में प्रतिवादी पक्षों में गूगल, अमेजन, ईबे और मेटा जैसी कंपनियां शामिल हैं।

जया बच्चन की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी तस्वीरें और पहचान के अन्य पहलू बिना किसी अनुमति के व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से

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