सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड के आरोपी सुरेन्द्र कोली की दोषसिद्धि और मृत्युदंड को चुनौती देने वाली क्यूरेटिव याचिका को स्वीकार कर लिया। इस फैसले के साथ कोली अब आज़ाद व्यक्ति होंगे, क्योंकि अन्य सभी निठारी मामलों में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने कोली की क्यूरेटिव याचिका को खुले अदालत कक्ष में सुना — जो कि ऐसे मामलों में विरले ही होता है।

कोली को नोएडा के निठारी गाँव में 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। उनकी सजा को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2011 में बरकरार रखा था और 2014 में उनकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

हालांकि, जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था, यह कहत

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