इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के एक पत्नी हत्या मामले में दायर 1996 की आपराधिक अपील पर एक विभाजित फैसला (split verdict) सुनाया है। क्रिमिनल अपील संख्या 787 ऑफ 1996 में, न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने अपीलकर्ता शैलेन्द्र कुमार मिश्रा की दोषसिद्धि पर परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए।
यह अपील निचली अदालत (सेशन ट्रायल सं. 225/1992) के 26.4.1996 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता को अपनी पत्नी सुनीता देवी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अपीलकर्ता को बरी करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया। इसके विपरीत, न्यायमूर्ति संदीप जैन ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
दोनों माननीय न्यायाधीशों के बीच असहमति के कारण, बेंच ने दंड प्र

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