सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक समाचार रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें दावा किया गया था कि देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। अदालत ने इसे “गंभीर मुद्दा” बताया और केंद्र सरकार से लापता बच्चों की खोज और गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को कहा।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्‍ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ एनजीओ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नागरत्‍ना ने कहा, “मैंने अखबार में पढ़ा है कि देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता होता है। यह सच है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन यह गंभीर मुद्दा है।” उन्होंने यह भी कहा कि गोद लेने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लोग अवैध तरीकों की ओर मुड़ जाते हैं।

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने लापता बच्चों के मामलों के लिए नोडल अधिक

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