नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने गुजरात के अधिकारियों को भादर नदी में जारी प्रदूषण पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राजकोट जिले के जेतपुर-नवागढ़ क्षेत्र में बिना उपचार वाला सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट नदी में पहुँचने के गंभीर संकेत मिलने के बाद ट्रिब्यूनल ने संबंधित एजेंसियों को सभी स्रोतों को तुरंत बंद करने को कहा है।

यह आदेश एनजीटी की प्रधान पीठ, नई दिल्ली, ने सोमवार को उस याचिका पर पारित किया, जिसे मूल रूप से 2018 में गुजरात हाईकोर्ट में पीआईएल के रूप में दायर किया गया था और बाद में ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित किया गया।

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंटिल वेल की पीठ ने संयुक्त समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें पाया गया कि जेतपुर-नवागढ़ क्षेत्र के कई हिस्सों को अभी भी भूमिगत ड्रेनेज से नहीं जोड़ा गया है। इन इलाकों का घरेलू सीवेज नालों में

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