सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) एक पूर्ण संहिता (self-contained code) है, इसलिए किसी आर्बिट्रल अवार्ड (पंचाट) के निष्पादन (execution) के दौरान पारित सिंगल जज के आदेश के खिलाफ ‘लेटर्स पेटेंट अपील’ (LPA) स्वीकार्य नहीं है।
इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि जब किसी मृतक डिक्री-देनदार (judgment debtor) के कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ निष्पादन की मांग की जाती है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस जारी करना क्षेत्राधिकार के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त है।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें लेटर्स पेटेंट अपील पर विचार करते हुए एकल न्यायाधीश (Single Judge) के निष्पादन आदेशों पर रो

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