दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कपूर पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले की एफआईआर सोशल मीडिया पर साझा की थी।
न्यायमूर्ति रवींद्र दुदेजा ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी। हाईकोर्ट कपूर की उस याचिका पर विचार कर रहा है जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोपों को चुनौती दी है।
जून 2021 में यह मामला सामने आया था, जब एक 42 वर्षीय महिला को नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसी रात Kapoor ने कथित रूप से सोशल मीडिया पर एफआईआर की प्रति और आरोपी महिला की तस्वीरें साझा की थीं। इसके बाद उन्हें पॉक्सो कानून की धारा 23 के तहत बुक किया गया, जो न

LawTrend

The Times of India
The Tribune
Deccan Chronicle
Moneycontrol
Telangana Today
Reuters US Domestic